स्टेट ब्यूरो चीफ – भूदेव प्रेमी
बदायूँ :नववर्ष की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को होने वाले सभी मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह जानकारी सहायक आयुक्त राज्यकर व प्रभारी पूर्व मनोरंजन आकांक्षा पाण्डेय ने दी। उन्होंने बताया कि जनपद के क्लब, बैंकट हॉल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम मनोरंजन अधिनियम 1955 के तहत आते हैं। इसलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले अधिनियम की धारा-4(1) के अनुसार अनुमति लेना जरूरी है।❗बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर सख्त सजाअगर कोई आयोजक अनुमति लिए बिना कार्यक्रम करता है, तो उसे—6 माह तक की जेल,20,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। इसके अलावा नियम तोड़ने की स्थिति में हर दिन 2,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।📌 कैसे मिलेगी अनुमति?कार्यक्रम की अनुमति निवेशमित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके लेनी होगी।आवेदन कार्यक्रम से 30 दिन पहले करना अनिवार्य है। अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, शांति व्यवस्था आदि के प्रमाणपत्र ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।यदि ऑनलाइन आवेदन में कोई दिक्कत आती है, तो राज्यकर कार्यालय, खण्ड-1, बदायूँ में संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने सभी संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना अनुमति कार्यक्रम न करें, नहीं तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।