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रिपोर्ट गोपीनाथ रावत

अयोध्या।संभागीय परिवहन अधिकारी ऋतु सिंह ने बताया कि उ०प्र० परिवहन अनुभाग-4 द्वारा प्रदेश में सविजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में निजी निवेश से स्टेज कैरिज कस अड्डा, कांडैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना के प्रयोगार्थ उ0प्र0 स्टेज कैरिज बस अड्डा, कान्डेक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 प्रख्यापित की गई है। निजी क्षेत्र में निजी निवेश से स्टेज कैरिज बस अड्डा तथा कान्डेक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रण एवं स्थापना सम्बन्धी प्रक्रियात्मक कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बसू अड्डा/ बस पार्क नियामक प्राधिकारी के द्वारा की जानी है तथा उपयोग कर्ता शुल्क का भी निर्धारण नियामक प्राधिकारी द्वारा की जानी है। बस अड्डा / बस पार्क की निजी निवेश से स्थापना हेतु आवेदक की पात्रता, अर्हता एवं आवेदन प्रक्रिया निम्नवत् है-1. बस अड्डा/बस पार्क की स्थापना हेतु न्यूनतम 2 एकड़ भूमि आवश्यक है, जिसके स्वामित्व / लीज डीड सम्बन्धी प्रपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।2. आवेदन से पूर्व सम्बन्धित विभागों से NOC लेना अनिवार्य होगा जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न होगा।3. बस अड्डा / बस पार्क ऐसे मार्ग पर स्थापित किया जायेगा जिसकी चौड़ाई 7 मी० से कम नहीं होगी तथा स्थान नगर निगम / नगर पालिका सीमा से आधिकतम 5 किमी के भीतर होगा।4. आवेदक की नेटवर्थ गत वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 5 लाख तथा गत वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर 2 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।5. आवेदन कर्ता को समान प्रकार के व्यवसाय के संचालन एवं प्रबन्धन का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।6. भूमि आवेदक के स्वामित्व में होगा अथवा भूमि राजस्टर्ड लीज के आधार पर न्यूनतम 10 वर्ष के लिये ली जायेगी।7. भूमि के बुद्ध क्षेत्रफल का 70% भाग खुला स्थान तथा 30% भाग में यात्री सुविधा व अवस्थापना सम्वन्धी व्यवस्थायें होगी।*आवेदन प्रकिया*1. आवेदक एक विधिक इकाई होगा तथा वह एकल एवं कन्सोसियम के रूप में आवेदन कर सकता है जिसके लिये पंजीकृत होने के संदर्भ में पंजीकरण प्रमाण-पत्र नोटराइज्ड सत्यापित आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।2. अविदक का जी.एस.टी. पंजीकरण उ०प्र० में होना अनिवार्य है तथा PAN होना अनिवार्य है जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।3. नेटवर्थ सर्टीफिकेट C.A. द्वारा सत्यापित एवं UDIN से युक्त होगा।4. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन शुल्क रु 10 हजार RTGS/NEFT द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा करना होगा।5. आवेदन पत्र विहित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।6. आवेदक ब्लैक लिस्ट एवं किसी न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ-पत्र रू0 100 के नाॅन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा।7. आवेदन के साथ आवेदक को रु0 एक लाख की धरोहर राशि EMD जिलाधिकारी के पक्ष में 01 वर्ष की अवधि का FDR प्रस्तुत करना होगा।8. एक आवेदक को एक जनपद में 2 से अधिक बस अड्डा/ बस पार्क तथा एक मार्ग पर एक से अधिक स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।9. बसू अड्डा अथवा बस पार्क आवंटित किये जाते समय सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जायेगी।10. बस अड्डा / बस पार्क के संचालन की अनुमति प्रथम बार 10 वर्ष के लिए दी जायेगी।उपरोकतानुसार जनपद अयोध्या में बस अड्डा/क्स पार्क की स्थापना हेतू सुल्तानपुर रोड, सकेत पेट्रोल पम्प, बूथ नं०4 एवं मोहबरा चौराहे के समीपवर्ती स्थान पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासक) अयोध्या के कार्यालय में 31.5.25 तक जमा किया जा सकेगा। आधिक जानकारी के लिए सहायक संभागीय परिवहन आधिकारी (प्रशा०) से सम्पर्क कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कर दी गयी है एवं जिले की बेवसाइट पर अपलोड कर दी गयी है

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