मैनपुरी– जिला कृषि अधिकारी ने कृषकों को सूचित किया है कि जनपद में खरीफ-2025 अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। उन्होने बताया कि जनपद में 33627 मै. टन यूरिया, 4525 मै. टन डी.ए.पी. एवं 3118 मै. टन एन.पी.के. उपलब्ध है, जिन्हें उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर प्रेषित किया जा रहा है, यूरिया, डी.ए.पी. उर्वरक की सत्त रैक जनपद को प्राप्त हो रही है, यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरक में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, कृषक अपनी जोत भूमि के अनुसार उर्वरक क्रय करें, अनावश्यक भण्डारण न करें तथा फसलों में संस्तुत उर्वरकों का ही प्रयोग करें, किसान उर्वरक खरीदने हेतु आधार कार्ड साथ लेकर जाएं तथा विक्रेता से कैश मेमो अवश्य प्राप्त करें। उन्होने कहा कि धान, मक्का हेतु प्रति हे. 120ः60ः40 एन.पी.के., 05 बैग यूरिया, 03 बैग डी.ए.पी., बाजरा हेतु प्रति हे. 80ः40ः40 एन.पी.के., 04 बैग यूरिया, 02 बैग डी.ए.पी., मूंगफली हेतु प्रति हे. 20ः60ः45 एन.पी.के., 03 बैग डी.ए.पी. एवं उर्द, मूंग हेतु प्रति हे. 20ः40ः20 एन.पी.के., 02 बैग डी.ए.पी. का ही प्रयोग करें। उन्होने कहा कि यदि किसी उर्वरक विक्रेेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य की मांग की जाये अथवा उर्वरक के सापेक्ष किसी अन्य गैर प्रचलित उत्पाद को साथ क्रय करने हेतु वाध्य किया जाये तो तत्काल सहायक विकास अधिकारी कृषि, जनपद स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के मो.न. 7839882674, 7839882673 पर सूचना दें, सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के साथ थोक विक्रेता एवं निर्माता कंपनी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। उन्होने थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं से कहा है कि उर्वरकों को पॉस मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर कृषकों को वितरण करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1958 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
कृषक अपनी जोत भूमि के अनुसार उर्वरक क्रय करें
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