
रिपोर्ट गोपीनाथ रावत
अमानीगंज -अयोध्या।**शिक्षा क्षेत्र अमानीगंज अंतर्गत संचालित छोटेलाल स्मारक महादेव इंटर कालेज बीराभारी को हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को अपराह्न करीब दो बजे सील कर दिया गया। बताया जा रहा कि इंटर कॉलेज की जमीन पर वर्थना फाइनेंस से करीब 60 लाख का लोन लिया गया था, जिसकी अदायगी नहीं की जारही थी। हाईकोर्ट की अधिवक्ता वंदना की पैरवी पर यह कार्यवाही हुई। नायब तहसीलदार मिल्कीपुर आनंद प्रकाश राय, थाना कुमारगंज की पुलिस तथा हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में इंटर कॉलेज को शील किया गया।* *हाईकोर्ट की अधिवक्ता वंदना ने बताया कि 2002 की धारा 14 के अंतर्गत आज इनका कब्जा लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुकदमा के दौरान और केस में डिग्री होने के बाद भी लोन की अदायगी करने के लिए काफी मौका दिया गया लेकिन स्कूल संचालक द्वारा लोन नहीं अदा किया गया इसलिए यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई करने के लिए हमें सात माह पूर्व ही आदेश मिल गया था लेकिन प्रशाशन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल सकी थी। वहीं स्कूल सील होने से आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं चिंतित है उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे स्कूल का सहारा लेना पड़ सकता है।*