अयोध्या। पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 आईपीसी धारा 377 पशु क्रूरता अधिनियम में जेल में पिछले 4 साल से बंद शहाबुद्दीन पुत्र गुलशेर निवासी ग्राम शिवतर कोतवाली बीकापुर के मुकदमे में वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दूबे ने माननीय न्यायालय एसीजेएम तृतीय सु श्री गीतिका सिंह के न्यायालय में जम कर बहस की और अभिलेखीय परीक्षण और गवाहों के बयान को सुनने के बाद माननीय न्यायालय एसीजेएम तृतीय ने शहाबुद्दीन को दोष मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया ।।