रिपोर्ट वैभव गुप्ता
“बदायूँ ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस की प्रभावी पैरवी से जान से मारने की धमकी तथा मारपीट व धारधार हथियार से वार करने वाले 03 अभि0गण को न्यायालय द्वारा 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 34500/-रु0 जुर्माना तथा शेष 02 अभि0गण को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को कुल 19500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । थाना सहसवान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 849/2008 धारा 147/452/308/149/326/323/324/325/504/506 भादवि बनाम 1-अत्तन पुत्र रहीम बक्श 2- आछू पुत्र रहीम बक्श 3- सत्तन पुत्र रहीम बक्श 4- श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श 5- तस्कीन पुत्र रहीम बक्श निवासी मोहल्ला हरना तकिया कस्बा व थाना सहसवान जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 रामेन्द्र सिंह थाना सहसवान द्वारा माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-10 कोर्ट, जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 19.11.2025 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-10 कोर्ट, जनपद बदायूँ द्वारा अभि0गण 1-अत्तन पुत्र रहीम बक्श 2- आछू पुत्र रहीम बक्श 3- सत्तन पुत्र रहीम बक्श 4- श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श 5- तस्कीन पुत्री रहीम बक्श निवासी उपरोक्त को धारा 147/452/308/149/326/323/324/325/504/506 भादवि में दोषी पाते अत्तन व आछू व सत्तन को धारा 308/149 भादवि में 07-07 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 06-06 माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा । श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श व तस्कीन उपरोक्त को धारा 308/149 भादवि में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं 5000-5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा ।अभि0गण 1-अत्तन पुत्र रहीम बक्श 2- आछू पुत्र रहीम बक्श 3- सत्तन पुत्र रहीम बक्श 4- श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श 5- तस्कीन पुत्र रहीम बक्श निवासी उपरोक्त को धारा 326/149 भादवि में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं 5000-5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा ।अभि0गण 1-अत्तन पुत्र रहीम बक्श 2- आछू पुत्र रहीम बक्श 3- सत्तन पुत्र रहीम बक्श 4- श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श 5- तस्कीन पुत्र रहीम बक्श निवासी उपरोक्त को धारा 323/149 भादवि में 06-06 माह के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं 500-500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 10-10 दिवस का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा ।अभि0गण 1-अत्तन पुत्र रहीम बक्श 2- आछू पुत्र रहीम बक्श 3- सत्तन पुत्र रहीम बक्श 4- श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श 5- तस्कीन पुत्र रहीम बक्श निवासी उपरोक्त को धारा 324/149 भादवि में 02-02 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा ।अभि0गण 1-अत्तन पुत्र रहीम बक्श 2- आछू पुत्र रहीम बक्श 3- सत्तन पुत्र रहीम बक्श 4- श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श 5- तस्कीन पुत्र रहीम बक्श निवासी उपरोक्त को धारा 325/149 भादवि में 03-03 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा ।अभि0गण 1-अत्तन पुत्र रहीम बक्श 2- आछू पुत्र रहीम बक्श 3- सत्तन पुत्र रहीम बक्श 4- श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श 5- तस्कीन पुत्र रहीम बक्श निवासी उपरोक्त को धारा 504 भादवि में 01-01 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा।अभि0गण 1-अत्तन पुत्र रहीम बक्श 2- आछू पुत्र रहीम बक्श 3- सत्तन पुत्र रहीम बक्श 4- श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श 5- तस्कीन पुत्र रहीम बक्श निवासी उपरोक्त को धारा 506 भादवि में 02-02 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा।अभि0गण 1-अत्तन पुत्र रहीम बक्श 2- आछू पुत्र रहीम बक्श 3- सत्तन पुत्र रहीम बक्श 4- श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श 5- तस्कीन पुत्र रहीम बक्श निवासी उपरोक्त को धारा 147 भादवि में 06-06 माह के दण्ड से दण्डित किया गया है । अभि0गण 1-अत्तन पुत्र रहीम बक्श 2- आछू पुत्र रहीम बक्श 3- सत्तन पुत्र रहीम बक्श 4- श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श 5- तस्कीन पुत्र रहीम बक्श निवासी उपरोक्त को धारा 452 भादवि में 03-03 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं 5000-5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी । अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 रामेन्द्र सिंह तथा लोक अभियोजक श्री सुधीर कुमार मिश्रा एडीजीसी का योगदान सराहनीय रहा ।