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राशन दुकानदार अब खाली बोरे नहीं बेच सकेंगे,सुरक्षित रखने के सख्त निर्देश

अयोध्या। DSO बृजेश कुमार मिश्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण के बाद बचने वाले खाली बोरों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जनपद के सभी कोटेदारों को अब वितरण के बाद खाली होने वाले बोरों को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। कार्यालय से जारी पत्र में बताया गया है कि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है। आगामी रबी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत किसानों से गेहूं खरीद के सुचारु संचालन के लिए इन बोरों का उपयोग किया जाएगा। DSO ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राशन विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से अवगत कराएं कि खाली बोरों को न तो बेचा जाएगा और न ही किसी अन्य को दिया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बोरे कटे-फटे या क्षतिग्रस्त न हों। आदेश में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर इन बोरों को जिला खाद्य विपणन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी संबंधितों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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