मैनपुरी– निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पं.) ने बताया कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य दि. 14 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, जिसके अन्तर्गत घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नये मकानों, वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे मकानों के निर्वाचकों के नामों की जांच और परिवर्धन का कार्य प्रारंभ होगा। उन्होने बताया कि प्रदेश के सभी अर्ह भारतीय नागरिक उक्त कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित कर लें, ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र के अन्तर्गत निवास कर रहे हैं, वह दि. 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर लिए हों, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होंगे बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो। उन्होने बताया कि त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतंत्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है, अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यो के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं, अथवा नहीं, की जांच कर लें, यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज करा लें, और इस हेतु घर पर पहुंचने वाले बी.एल.ओ. को वांछित सूचना दिये बिना कदापि वापस न लें, यदि आपके अथवा आपके परिवार के किसी नाम व प्रविष्टि में कोई संशोधन होना है या किसी नाम प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसे घर पर पहुंचने वाले बी.एल.ओ. को अवश्य अवगत करा दें यदि दि. 29 सितम्बर तक कोई बी.एल.ओ. आपकी ग्राम पंचायत में न पहुंचे या कोई शिकायत हो तो आप तत्काल जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी से फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर सकते हैं।