Home उत्तर प्रदेश निजी नलकूप पर सोलर प्लांट लगाने पर मिलेगा 90 प्रतिशत अनुदान

निजी नलकूप पर सोलर प्लांट लगाने पर मिलेगा 90 प्रतिशत अनुदान

बदायूँ: रिपोर्ट निधि गुप्ता – परियोजना अधिकारी नेडा प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि उ०प्र० सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से पी०एम० कुसुम सी-1 योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कृषकों द्वारा स्थापित निजी विद्युत मोटर पम्पों को सौर ऊर्जा प्लान्ट के माध्यम से ऊर्जीकरण व सोलराइजेशन का कार्य किया जाना है।उन्हांेेने बताया कि योजना में कृषको को 02 श्रेणी में निर्धारित की गयी है, जिसमें प्रथम आरक्षित श्रेणी है। आरक्षित श्रेणी में अनुसूचित जनजाति वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषकों को निःशुल्क शत-प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। इसके अन्तर्गत अन्य सभी कृषकों को दूसरी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिनको 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।उन्होंने बताया कि 03 एच0पी0 पम्प की क्षमता के लिए 4.5 किलो वाट के सोलर पॉवर प्लान्ट लगेगा जिसके लिए कुल अनुदान रु0 215100 दिया जाएगा, 05 एच0पी0 पम्प की क्षमता के लिए 7.5 किलो वाट के सोलर पॉवर प्लान्ट लगेगा जिसके लिए कुल अनुदान रु0 353925 दिया जाएगा, 7.5 एच0पी0 पम्प की क्षमता के लिए 11.200 किलो वाट का सोलर पॉवर प्लान्ट लगेगा जिसके लिए कुल अनुदान रु0 493200 दिया जाएगाए तथा 10 एच0पी0 पम्प की क्षमता के लिए 14.9 किलो वाट का सोलर पॉवर प्लान्ट लगेगा जिसके लिए कुल अनुदान रु0 493200 दिया जाएगा, इसमें केन्द्रांश और राज्यांश सम्मिलित हैं। कृषक अंशदान 10 प्रतिशत होगा।उन्होंने इसकी पात्रता के सम्बंध में बताया कि नलकूप पर बिजली का कनेक्शन अनिवार्य है। नलकूप पर विद्युत मीटर लगा होना आवश्यक है।. निर्धारित प्रारूप पर ग्राम विकास अधिकारी व स्थानीय लेखपाल, विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता से आवेदन प्रमाणित होना आवश्यक है। आवेदन हेतु विभाग द्वारा विकसित पोर्टल ीजजचेरूध्ध्नचदमकंानेनउब1ण्पद है। इस योजना का भाग लेने के इच्छुक कृषक यूपीनेडा, लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर अपना नामांकन करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय परियोजना अधिकारी यूपीनेडा, तृतीय तल कमरा नं0 301, विकास भवन, बदायूँ में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

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