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जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-163 भा.ना. सु.सं. लागू

मैनपुरी – अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि जनपद में दि. 13 जनवरी तक राजकीय पॉलीटेक्निक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी, इसके अतिरिक्त माह जनवरी में दि. 06 जनवरी को गुरू गोविन्द सिंह जयंती, 14 जनवरी को मो. हजरत अली का जन्म दिवस एवं दि. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जायेगा। उक्त त्योहार एवं वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं जन सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जनशांति, जनसुरक्षा को बनाये रखने हेतु जनपद की सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-163 भा.ना. सु.सं. लागू की जाती है।उन्होने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दि. 31 जनवरी 2025 की रात्रि तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये, इस आदेश की किसी भी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन भा.ना.सु.स-2023 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।मैनपुरी 03 जनवरी, 2025- जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जिन छात्र-छात्राओं ने अपने पिता के स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रयोग करते हुए आनलाईन आवेदन पत्र किये है, जो नियमानुसार नही है, ऐसे सभी आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का प्राविधान किया गया है। उन्होने बताया कि जिन छात्र-छात्राओं के द्वारा स्वयं का आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है, उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा, ऐसे छात्रों को समय सारिणी के अनुसार छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता-पिता, अभिभावक अथवा पति जैसा लागू हो, के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जायेगा। उन्होने ऐसे सभी छात्र-छात्राओं, छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी, प्रधानाचार्य को सूचित किया है कि छात्र-छात्राओ के माता-पिता, अभिभावक अथवा पति जैसा लागू हो, के नाम से आय प्रमाण पत्र जारी करा लें तथा करेक्शन की अवधि में निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग ऑनलाईन आवेदन में करें l

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