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प्रिटिंग प्रेस स्वामी निर्वाचन प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता न हो उसे मुद्रित, प्रकाशित न करें-जिला निर्वाचन अधिकारी

मैनपुरी- जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि विधान सभा करहल के उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री (पोस्टर, बैनर, हैण्डबिल इत्यादि) छपवाये जाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश दिये गये है, प्रचार सामिग्री पर प्रिन्टिग प्रेस का नाम, छापी गयी प्रचार सामिग्री की संख्या, पता आदि का विवरण प्रत्येक दशा में अंकित किया जाना है। उन्होने समस्त प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों जो निर्वाचन से संबंधित चुनाव प्रचार सामग्री (पोस्टर, बैनर, हैण्डबिल इत्यादि) को छापने का कार्य करते है, से कहा है कि वह बिना नाम, पते, संख्या के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री न छापें, इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में दंड, जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान किया गया है।श्री सिंह ने कहा कि विधान सभा करहल के उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री छपवाई जायेगी, निर्वाचन के दौरान पम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर कतिपय शर्तों के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया है। उन्होने बताया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर का प्रकाशन, मुद्रण नहीं करेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो, दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात मुद्रक द्वारा प्रकाशक के घोषणा की प्रति के साथ दस्तावेज की 03 प्रतियां रिटर्निग आफीसर को भेजी जायेगी। उन्होने कहा है कि किसी भी निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर तथा प्रकाशक सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

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