संवाददाता भूदेव प्रसाद
बदायूँ: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते हत्या के मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।थाना सिविल लाइंस में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमे (संख्या 0678/2018) में शिवम मौर्या, दिलीप मौर्या और सोनू मौर्य निवासी खेड़ा बुर्जग को दोषी पाया गया। विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0) बदायूँ ने तीनों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 90-90 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।इस मामले की विवेचना निरीक्षक अनिल कुमार ने की थी। न्यायालय में प्रभावी पैरवी पैरोकार कांस्टेबल संजीव कुमार और एडीजीसी राजेश बाबू शर्मा ने की।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।