स्टेट ब्यूरो चीफ भूदेव प्रेमी
बदायूँ, ।जनपद में विवाह, तेरहवीं, सामाजिक और सामूहिक भोज जैसे आयोजनों में शासन द्वारा तय नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि इस संबंध में सभी उप जिलाधिकारियों, नगर मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आयोजन में तय संख्या से अधिक लोगों की मौजूदगी, सार्वजनिक रास्तों या सरकारी जगहों पर अवरोध, बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजाना और यातायात बाधित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि भोज आयोजनों में गंदगी फैलाने, कूड़ा इधर-उधर फेंकने या प्लास्टिक व प्रतिबंधित सामग्री के इस्तेमाल पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आयोजन के लिए तय प्रक्रिया के तहत पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।उन्होंने साफ कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में नगर मजिस्ट्रेट और ग्रामीण क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी व संबंधित थाना प्रभारी इसकी निगरानी और अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।