अयोध्या -अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार गुप्ता की अदालत ने विचारण में बीकापुर कोतवाली के हत्या, जानलेवा हमला,मारपीट और बलवा के मामले में सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही प्रत्येक पर 21800 रूपये अर्थात कुल एक लाख 52 हजार आठ सौ का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाये जाने के बाद सभी को कारावास भुगतने के लिए जिला कारागार भेजवाया है।घटनाक्रम के मुताबिक दो अगस्त 2022 को बीकापुर कोतवाली के सेमरा स्थित अपने खेत की जुताई कराने गए अयोध्या कोतवाली के हैबतपुर निवासी राजकुमार वर्मा पर दूसरी पहर हमला हुआ था।मामले में मृतक के लड़के उदयभान ने आरोप लगाया था कि भूमि विवाद को लेकर दोपहर बाद 2:30 बजे लाठी डंडा तथा लोहे की राड से लैस होकर मौके पर पहुंचे विपक्षी अजय,अरविंद कुमार वर्मा,अनिल,मायाराम, भारत,रवि शंकर,मुकेश,रीता वर्मा तथा गीता वर्मा ने उसके पिता राजकुमार वर्मा पर हमला बोल दिया।तब तक मारते रहे जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई।पुलिस ने हत्या,जानलेवा हमला,मारपीट और बलवा की धारा में दोनों महिलाओं समेत दस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर मिश्रा ने बताया कि मामले के विवेचक तत्कालीन कोतवाली प्रभारी सुमित श्रीवास्तव ने विवेचना के बाद सभी दस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था।
हत्या और जानलेवा हमले में सात को आजीवन कारावास
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