मिल्कीपुर/ अयोध्या (मंडल ब्यूरो गोपीनाथ रावत) मिल्कीपुर विधानसभा के उप चुनाव को लेकर अब भी असमंजस बरकरार है।सोमवार को पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा व एक अन्य द्वारा कोर्ट में दिए गए केस वापसी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी। केस वापसी के लिए दोनों याचिकाकर्ताओं द्वारा केस वापसी के लिए आवश्यक शुल्क जमा किया गया।लेकिन महीनों से उपचुनाव को लेकर जनता के बीच प्रचार प्रसार में लगे प्रत्याशियों एवं दावेदारों को कोर्ट में सुनवाई न होने से घोर निराशा हुई है।समझा जा रहा है कि उपचुनाव अब महीनों टल सकता है। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने बताया कि न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की कोर्ट पर 56 नंबर पर केस की सुनवाई होनी थी लेकिन नंबर न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।केस वापसी के लिए निर्धारित शुल्क उनके अधिवक्ता द्वारा जमा किया गया है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर के पूर्व भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा व एक अन्य द्वारा दाखिल निर्वाचन याचिका के विचाराधीन होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के उप चुनाव की तारीख घोषित नहीं की थी। जिसके बाद गोरखनाथ बाबा व मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के डफलपुर गांव निवासी शिव मूर्ति की ओर से याचिका को वापस लिए जाने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।जिस पर 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी लेकिन केस वापसी के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न करने के कारण कोर्ट द्वारा उक्त प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।जिसके बाद सोमवार को केस की सुनवाई होनी थी।सुनवाई न होने से मिल्कीपुर में जल्द उपचुनाव होने की संभावनाएं क्षीण होती दिखाई दे रही है।