मैनपुरी, – ग्राम प्रधानों को उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य और धारा 95(1)(छ) के प्राविधानों की जानकारी देने और उन्हें प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से मैनपुरी जिले के समस्त प्रधानों का वर्चुअल प्रशिक्षण 8 जनवरी 2025 को होगा। उपनिदेशक पं0 आगरा मण्डल आगरा डा0 संजय यादव ने प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में समस्त प्रधानों को उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। मैनपुरी जिले के समस्त 9 विकास खण्डों का प्रशिक्षण दो पालियों में होगा। प्रथम पॉली पूर्वान्ह 10 से 12ः30 बजे तक जिसमें विकास खण्ड बरनाहल, बेवर, घिरोर, जागीर व करहल के ग्राम प्रधान प्रतिभाग करेंगे तथा द्वितीय पॉली का प्रशिक्षण अपरान्ह 1 बजे से 3ः30 बजे तक जिसमें विकास खण्ड किशनी, कुरावली, मैनपुरी व सुल्तानगंज के प्रधान प्रतिभाग करेंगे। सभी सहायक विकास अधिकारी पं0 को जिम्मेदारी दी गई है कि सभी ग्राम प्रधानों का व्हाट्सअप के माध्यम से प्रशिक्षण का लिंक उपलब्ध करा दिया जाये। पंचायत सचिव अधिकारी पं0 प्रशिक्षण उपरान्त सभी पंचायत सहायकों से उपस्थिति का डाटा प्राप्त कर विकास खण्ड की संकलित रिपोर्ट तैयार कर सुरक्षित रखेंगे और मांगे जाने पर डीपीआरसी फिरोजाबाद को उपलब्ध करायेंगे। प्रशिक्षण में विशेष रूप से धारा 95(1)(छ) के प्राविधानानुसार प्रधान को पद से हटाये जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया/नियम ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं के आयकर रिटर्न दाखिल करने से सम्बन्धित जानकारी एवं महिला ग्राम प्रधान को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में विशेष रूप से जानकारी दी जायेगी।