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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु आवेदन करें

मैनपुरी – उप कृषि निदेशक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि खरीफ व रबी मौसम हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कार्य योजना जारी की गयी है, योजना को जनपद में संचालित करने हेतु एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. को नामित किया गया है. योजनान्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर, क्षतिपूर्ति प्रदान किया जायेगा, जनपद में रबी मौसम हेतु अधिसूचित फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू है, प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुवाई न कर पाना, असफल बुवाई, खडी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, बादल फटना, जल भराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति एवं रोके न जा सकने वाले जोखिमों रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्ष एवं बेमौसम वर्षा से नुकसान के जोखिम को कवर किया गया है।उन्होने बताया कि यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू है, यदि ऋणी कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहते है तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा, गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण, आई.एफ.एस.सी. के साथ निकट के कॉमन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है, रबी मौसम में योजना में भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 है, योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जनपद में बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि प्रशांत कौशल के मो.न. 8976896290 एवं जिला कृषि अधिकारी के मो.न. 9956620948 पर सम्पर्ककर सकते हैं।

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