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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 1.20 लाख का जुर्माना

स्टेट हेड ब्यूरो चीफ: भूदेव प्रेमी

बदायूं प्रदेश भर में अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद की एक पाक्सो अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को कुल 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।यह मामला थाना इस्लामनगर क्षेत्र के अंतर्गत विजयपुर निवासी घलेन्द्र उर्फ घनेन्द्र पुत्र नारायण यादव के विरुद्ध दर्ज हुआ था, जिस पर मु0अ0सं0 281/23 धारा 363, 366, 376(2) भादवि तथा 5L/6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक महेश कुमार द्वारा की गई तथा मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत इसे चिन्हित कर जनपद मॉनीटरिंग सेल, थाना इस्लामनगर के पैरोकार का0 अंकुश कुमार एवं लोक अभियोजक श्री विरेन्द्र सिंह वर्मा के समन्वय से सशक्त पैरवी की गई। माननीय पाक्सो 02 कोर्ट, बदायूँ ने सुनवाई के बाद आरोपी को निम्नलिखित सजाएँ सुनाई: धारा 363 भादवि – 07 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000 जुर्माना।धारा 366 भादवि – 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000 जुर्माना। धारा 376(2) भादवि – 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50,000 जुर्माना। धारा 5L/6 पोक्सो एक्ट – 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50,000 जुर्माना।यदि अर्थदंड अदा नहीं किया गया तो आरोपी को कुल 7 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के कुशल पर्यवेक्षण एवं बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से यह फैसला सम्भव हो सका। इस सफल कार्यवाही में विवेचक, लोक अभियोजक एवं पैरोकार का योगदान सराहनीय रहा।— सोशल मीडिया सेल,जनपद बदायूँ।

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