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दुकानो एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी घोषित

ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या

अयोध्या.जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) के साथ पठित नियमावली के नियम-6 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जनपद अयोध्या में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी के सम्बंध में जनहित को दृष्टिगत रखते हुये अपवादों को छोड़कर वर्ष 2026 के लिए जनपद अयोध्या के विभिन्न स्थानों के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस स्वीकृत किये है, जिसमें अयोध्या नगर निगम की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान। (आटो मोबाइल डीलर्स, प्रेस, बीज एवं वीडियो कैसेट एवं पूर्व नगर पालिका अयोध्या क्षेत्र की दुकानों को छोड़कर) की साप्ताहिक बंदी बृहस्पतिवार व अयोध्या नगर निगम के अन्तर्गत आटो मोबाइल डीलर्स, प्रेस, बीज एवं वीडियो कैसेट की समस्त दुकानें। (पूर्व नगर पालिका अयोध्या क्षेत्र की दुकानों को छोड़कर) साप्ताहिक बंदी रविवार किया गया है। इसी तरह अयोध्या (पूर्व नगर पालिका अयोध्या क्षेत्र) बुधवार, बीकापुर शनिवार, भदरसा मंगलवार, गोसाईगंज शुक्रवार, रूदौली मंगलवार, दर्शननगर शुक्रवार, मयाबाजार बुधवार, पूराबाजार मंगलवार, चौरेबाजार बुधवार, सोहावल शनिवार, मसौधा सोमवार, ड्योढ़ी बाजार बुधवार, मिल्कीपुर बुधवार, कुमारगंज सोमवार, हैदरगंज बाजार (ब्लाक तारून) शनिवार, हरिग्टनगंज बाजार बुधवार व मवई चौराहा रूदौली रविवार को साप्ताहिक बंदी दिवस स्वीकृत किया गया है।

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