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दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर में शिफ्ट किया जाए:सुप्रीम कोर्ट

रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार

दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के भीतर शेल्टर होम्स (आश्रय स्थलों) में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। यह निर्देश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया है जो विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और नगर निकायों द्वारा दायर की गई थीं। याचिकाओं में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और इससे लोगों की सुरक्षा को होने वाले खतरे पर चिंता जताई गई थी।कोर्ट की टिप्पणी और आदेशसुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि “हम जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और करुणा के संवैधानिक दायित्व को मानते हैं, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।” कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के नगर निगमों और संबंधित प्राधिकरणों को आदेश दिया है कि वे पशु कल्याण संगठनों के साथ मिलकर इन कुत्तों को व्यवस्थित और मानवीय तरीके से शेल्टर में स्थानांतरित करें।यह प्रक्रिया Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 और पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए।आठ हफ्तों की समय-सीमाकोर्ट ने इस प्रक्रिया को आठ हफ्तों के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है और कहा है कि संबंधित एजेंसियाँ हर दो हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। साथ ही, सभी नगर निकायों को शेल्टरों की स्थिति सुधारने और नई सुविधाएं विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।मिश्रित प्रतिक्रियाएंइस फैसले पर प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। जहाँ कई रेजिडेंट्स ने इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं।एक एनजीओ प्रतिनिधि ने कहा, “इतनी बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को केवल आठ हफ्तों में शिफ्ट करना व्यावहारिक रूप से बहुत कठिन है। इससे जानवरों की भलाई पर असर पड़ सकता है।”पृष्ठभूमिदिल्ली-एनसीआर में अनुमानतः 3 से 4 लाख आवारा कुत्ते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए पहले भी नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाए गए, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी और समन्वय के अभाव के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके।सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ्तों बाद अगली सुनवाई तय की है, जिसमें वह इस आदेश के पालन की समीक्षा करेगा।ताजा खबरों और कानूनी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें India Times7 के साथ।

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