मैनपुरी – तहसील के अंतर्गत ग्राम टिंडोली ग्राम पंचायत मे होम्योपैथिक केंद्र लगभग 20 वर्षों से संचालित किया जा रहा थाजो नारायण स्वरूप यादव पूर्व प्रधान के कार्यकाल से ग्राम टिंडोली में संचालित हो रहा था इस होम्योपैथिक केंद्र की संचालन से ग्रामवासी तथा आसपास के ग्रामवासी दवाइयां लेकर अपना इलाज करते थे एक डॉक्टर तथा एक सहायक आता रहता था पहले यह केंद्र एक प्राइवेट मकान में संचालित होता था बाद में ग्राम पंचायत भवन में यह संचालित हो रहा था इस केंद्र से ग्रामवासीय अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे थे थे दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को ग्राम टिंडोली से उक्त होम्योपैथिक केंद्र अन्य ग्राम पंचायत मे स्थानांतरित कर दिया गया इसको रोकने के लिए ग्राम प्रधान सीमा यादव ने किसी उच्च अधिकारी न सीएमओ जिलाधिकारी से संपर्क नहीं किया जबकि ग्राम प्रधान को इसको रोकने के लिए उच्च अधिकारी से संपर्क करना चाहिए था उक्त होम्योपैथिक केंद्र गांव टिंडोली से चले जाने के कारण ग्राम वासियों को दवाइयां, बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा था ग्राम वासियों की जनहित में परेशानियों को देखते हुए ग्राम टिंडोली के निवासी अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 22 ब की उपधारा 1के खण्ड 5 के अंतर्गत अस्पताल व ओसधालय से जो जन उपयोगी अधिनियम के अंतर्गत केस कराते हुये न्यायलय क़ो बताया कि जो केंद्र 20 वर्षों से होम्योपैथिक केंद्र संचालित हो रहा था अन्य जगहों पर स्थानांतरित हो जाने के कारण हो रही परेशानी के कारण जनहित में सिविल कोर्ट मैनपुरी की स्थाई लोक अदालत में जिलाधिकारी मैनपुरी,सीएमओ, मैनपुरी तथा प्रभारी होम्योपैथिक मैनपुरी तथा सीमा यादव ग्राम प्रधान टिंडोली के विरुद्ध केस दर्ज कराकर यह प्रार्थना की है की पंचायत घर मे संचालित होम्योपेथिक केंद्र क़ो पुनः संचालित कराया जाये असुविधा होने पर ग्राम प्रधान द्वारा अन्य कोई जगह उपलब्ध करायी जाये जिस पर अध्यक्ष शाम कुमार के केस दर्ज कर विपक्षी गण क़ो जबाब देने हेतु नोटिस जारी करते हुये 18जनवरी तारीख नियत की गई है