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जिले में 15 मई तक धारा 163 लागू

रिपोर्ट गोपीनाथ रावत

अयोध्या। जिले में 15 मई तक निषेधाज्ञा लागू धारा 163 लागू आगामी दिनों पड़ने वाले त्योहारों, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने 15 मई तक निषेधाज्ञा लागू की है। जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा जिले में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, किया कलापों एवं कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग की आशंका है। साथ ही आगामी अवधि में अलविदा की नमाज, ईद-उल फितर, रामनवमी मेला, महावीर जयंती, डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस, गुड फ्राइडे, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा समेत अन्य पर्व भी हैं। ऐसी स्थिति में जिले में लोक, शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके निषेधाज्ञा लागू की जाती है।

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