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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रंजना शुक्ला ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय-प्रमाण पत्र की संवीक्षा

मैनपुरी – जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रंजना शुक्ला ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय-प्रमाण पत्र की संवीक्षा के सम्बन्ध में सूचित किया है कि दशमोत्तर कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्गत “उ.प्र. अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में उल्लेख है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 02 लाख से अधिक न हो। उन्होने बताया कि कतिपय जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि ऐसे भी छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन किये गये हैं, जिनके द्वारा माता-पिता, अभिभावक को निर्गत परिवार के सभी स्त्रोंतो से आय का प्रमाण-पत्र संलग्न किये जाने के स्थान पर स्वयं का आय प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, उन्होने बताया कि छात्र-छात्राओं के स्वयं के आय प्रमाण-पत्र, सम्पूर्ण परिवार की आय को दर्शित नहीं करते हैं, ऐसी दशा में ऐसे आवेदन पत्रजिसमें परिवार के सभी स्त्रोतों से आय के प्रमाण-पत्र लगाये जाने के बजाय केवल छात्र-छात्राओं द्वारा यदि स्वयं की आय का प्रमाण-पत्र लगाया गया है तो ऐसे सभी छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति नियमावली में दी गयी व्यवस्था के आलोक में ही उनके द्वारा माता-पिता, अभिभावक अथवा पति (जो न लागू हो) के आय को दर्शित करने वाले निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें तथा आवेदन पत्र में संशोधन की अवधि में माता-पिता, अभिभावक अथवा पति (जो लागू हो) हेतु परिवार की आय को दर्शित करने वाले आय प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन में संशोधन उनके द्वारा कर दिए जायें।

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