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जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक की

आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध हो कार्यवाही, मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री किसी दशा में न हो, जन-सामान्य को सुरक्षित खाद्य सामग्री हो मुहैया-जिलाधिकारी

मैनपुरी– खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि मिलावटी, आद्योमानक खाद्य सामग्री की बिक्री किसी दिशा में न हो, सुनिश्चित किया जाए, मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए निरंतर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाये, खुले पेय पदार्थों की बिक्री किसी दशा में न हो, दुकानदारों, हथठेले वालों की गहनता से जॉच हो, नियमित रूप से सेम्पिल लिये जायें, जो भी सेम्पिल जॉच हेतु भेजे जायें, उनकी रिपोर्ट समय से मंगाने की व्यवस्था हो, खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी जो भी वाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं उन्हें प्राथमिकता पर निबटाया जाये, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों, अद्योमानक खाद्य सामग्री की बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये, खाद्य निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में निरतंर प्रवर्तन की कार्यवाही करे। श्री सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि लोगों को अपमिश्रित खाद्यान्न सामग्री न मिले, बाजार में गुणवत्तायुक्त सामग्री की बिक्री हो इसके लिए निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होने खाद्य एवं औषधियों में अपमिश्रण रोकने के लिए की गयी कार्यवाही की जानकारी करने पर पाया कि खाद्य अनुभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 420 निरीक्षण, 131 छापे की कार्यवाही कर 131 नमूने संग्रहित किये गये, लिये गये नमूनों में से 48 अद्योमानक एवं 12 असुरक्षित पाये गये, जिनमें अद्योमानक पाये गये नमूनों में 38 के विरूद्ध अपर जिलाधिकारी एवं असुरक्षित पाये गये नमूनों में से 19 न्यायिक न्यायालय मंे वाद दायर किये गये। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि आमजन को खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निरतंर कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं साथ ही आवासीय विद्यालयों, मध्यान्ह भोजन, बाल विकास परियोजना, संचालित होटल-रेस्टरां, केन्टीन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी मानकों का पालन करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने औषधि संवर्ग की समीक्षा करने पर ड्रग निरीक्षक ने बताया कि जनपद में संचालित 446 थोक एवं 1347 फुटकर दवा विक्रेताओं की नियमित जांच की जा रही है, अब तक 30 दवा विक्रेताओं की जांच कर 04 लाइसेंस निलंबित एवं 02 के लाइसेंस निरस्त किए गए, चालू वित्तीय वर्ष में 04 थोक एवं 73 फुटकर दवा विक्रेताओं के लाइसेंस जारी किए गए। उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी से कहा कि जनपद में नकली, नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री किसी भी दशा में न हो, किसी भी दवा बिक्रेता द्वारा नारकोटिक्स दवा बिना चिकित्सक के परामर्श के उपलब्ध न करायी जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनन्द, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आर. सी. गुप्ता, क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा. श्वेता सैनी, उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द्र, जिला पंचायत राज अधिकारी अवधेश सिंह, ड्रग निरीक्षक दीपक कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी हरिओम बाजपेई, केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन से अरूण तोमर आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. ए.के. पाठक ने किया।

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