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उप निर्वाचन की महत्वता के दृष्टिगत कोई अधिकारी, कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े – जिला निर्वाचन अधिकारी

मैनपुरी- जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि केन्द्र, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, निकाय, बैंक के अधिकारी, कर्मचारी अपने मण्डलीय अधिकारी अथवा विभागाध्यक्षों से अनुमति प्राप्त कर बिना अद्योहस्ताक्षरी को सूचित किये अथवा अनुमति लिए मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण वह अपरिहार्य, तात्कालिक ड्यूटी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसके कारण प्रायः यांछित कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने करहल विधान सभा उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी की है, निर्वाचन का कार्य एक संवैधानिक दायित्व है. जिसकी अपरिहार्यता एवं तात्कालिकता सहज ही समझी जा सकती है तथा इसमें किसी प्रकार की चूक का कोई स्थान नहीं है।श्री सिंह ने कहा कि जनपद में तैनात, कार्यरत भारत, राज्य सरकार के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, निकाय, निगम, बैंक, वित्त पोषित, मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत संस्थाओं में तैनात, कार्यरत समस्त कार्मिक ग्रेड-क, ख, ग, घ, आशुलेखक, चालक, संविदा कर्मी आदि को 110-करहल विधानसमा उप निर्वाचन-2024 में निर्वाचन कार्य के संवैधानिक एवं विधिक कर्तव्यों के समयबद्ध निर्वहन करने, अपरिहार्य एवं तात्कालिक ड्यूटी के दृष्टिगत आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त श्रेणी के समस्त कार्मिक अद्योहस्ताक्षरी की बिना अनुमति के न तो अवकाश पर जायेंगे और नाहीं मुख्यालय छोड़ेंगे, इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त किसी भी विमाग के अधिकारी, कर्मचारी बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति अथवा सूचित किए किन्हीं भी परिस्थितियों में अवकाश लेते है अथवा अपने अधीनस्थों का अवकाश स्वीकृत करते है, मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगें, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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