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उच्च न्यायालय से संदीप सिंह को मिली बड़ी राहत, मिला अरेस्ट स्टे का आदेश

रिपोर्ट गोपीनाथ रावत

अयोध्या जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन संदीप सिंह को उनके खिलाफ दर्ज मुकदमें में उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने संदीप सिंह पर दर्ज अपराधी मामले में अरेस्ट स्टे का आदेश पारित किया है। बताते चलें कि जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक के कर्मचारी अनिल सिंह ने 15 मई को संदीप सिंह पर मार पीट का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस पर संदीप सिंह को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जा रहा था। जिसके खिलाफ संदीप सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि संदीप सिंह की गिरफ्तारी न की जाय।

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